Banshavali Certificate Kaise Banaye- अब ऐसे बनेगा जमीन का वंशवली प्रमाण पत्र जाने पूरी जानकारी

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Update On : 02-01-2024

Banshavali Certificate Kaise Banaye: नमस्कार दोस्तों अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं तो हम आपको बता दें कि,वंशवली  बनवाना चाहते हैं तो हमारा यह आर्टिकल केवल आपके लिए है जिसमें हम आपको पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक से Banshavali Certificate Kaise Banaye के बारे में प्रदान करेंगे

हम आपको बता दें कि,Banshavali Certificate Kaise Banaye के अंतर्गतजमीन का बंटवारा करने के लिए सबसे पहले आपको वंशावली बनवाना पड़ता है तथा इसका नियम बदल दिया गया है जिसे पूरी जानकारी हम आपको अपनी आर्टिकल में विस्तारपूर्वक से Banshavali Certificate Kaise Banaye के बारे में प्रदान करेंगे

हम अपने इस आर्टिकल के अंत में सभी महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करेंगे ताकि आप सभी लोग आसानी से इस प्रकार के आर्टिकल्स का लाभ आसानी से प्राप्त कर सके|

अब ऐसे बनेगा वंशवली प्रमाण पत्र जाने पूरी जानकारी:Banshavali Certificate Kaise Banaye-

आज के इस आर्टिकल में आप सभी पाठकों का हार्दिक स्वागत करते हैं हम आपको बता दें कि, आप भी बिहार के रहने वाले हैं तो हम आपको बता दें कि,वंशवली  बनवाना चाहते हैं तो हमारा यह आर्टिकल केवल आपके लिए है जिसमें हम आपको पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक से Banshavali Certificate Kaise Banaye के बारे में प्रदान करेंगे

हम आपको बता दें कि,Banshavali Certificate Kaise Banaye के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से बनवा सकते हैं|जिसकी पूरी जानकारी हम आपको अपनी आर्टिकल में विस्तार पूर्वक से Banshavali Certificate Kaise Banaye के बारे में प्रदान करेंगे

हम अपने इस आर्टिकल के अंत में सभी महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करेंगे ताकि आप सभी लोग आसानी से इस प्रकार के आर्टिकल्स का लाभ आसानी से प्राप्त कर सके|

वंशावली प्रमाण पत्र को कौन जारी करेंगे ?

  • वंशावली प्रमाण पत्र को सरपंच के द्वारा जारी किया जाएगा इस संबंध में पंचायती राज विभाग में जारी करेंगे| इस संबंध में पंचायती राज विभाग के ऊपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिला अधिकारियों,विकास आयुक्त,जिला परिषद और जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है| 
  • जिस व्यक्ति को वंशावली प्रमाण
  • पत्र की आवश्यकता है वह शपथ पत्र पर अपनी वंशावली का वितरण और स्थानीय निवासी होने का साक्ष्य के साथ लिखित आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव को देंगे,सचिव अधिकतम सात दिनों के अंदर जांच करने के बादइसकी अनुशंसा ग्राम कचहरी को करेंगे 
  • ग्राम कचहरी सचिव पंचायत सचिव ने प्राप्त आवेदन को अपने स्तर पर संबंधित पंजी में पूर्ण विवरण के साथ दर्ज करेंगे| उसे अभिलंब ग्राम कचहरी के सरपंच के पास स्वीकृत के लिए भेजेंगे सरपंच उसे आवेदन की छाया प्रति कर ग्राम कचहरी को किसी स्थान परचिपकाते हुए आम लोगों से 7 दिनों के अंदर आपत्ति आमंत्रित करेंगे आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सरपंच पर पत्र में अपने सिर मोर और हस्ताक्षर के साथ वंशावली निर्गत करेंगे सूचना पर प्रदर्शित आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो सरपंच उसे आवेदन पत्र को पर सार्वजनिक सुनवाई कर उचित निर्णय लेंगे|

केवल 15 दिन में निर्णय के बाध्यता होगी :-

पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत सचिव को अपनी अनुशंसा समर्पित करने की तिथि से अधिकतम 15 दिनों के अंदर सरपंच को वंशावली पर अंतिम निर्णय लेने का बाद देता होगी बाद में ऐसे सभी प्रमाण पत्र को आईपीएस के अंतर्गत ऑनलाइन करने की व्यवस्था भी की जाएगी,इस संबंध में अलग से आदेश जारी होगा पंचायत समिति के संबंध में अलग-अलग से आदेश जारी होगा पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और जिला पंचायत राज पदाधिकारी समय-समय पर जांच कर या सुनिश्चित करेंगे की वंशावली बनाने की प्रक्रिया का प्लान हो रहा है या नहीं|

2 प्रतियों में तैयार होगा वंशावली प्रमाण पत्र:-

  • वंशावली दो प्रशन में तैयार की जाएगीवंशावली के दोनों पत्तीयो सभी सहित ग्राम पंचायत सचिव को वापस कर दी जाएगी ग्राम कचहरी सचिव उक्त वंशावली की छाया प्रति अपने कार्यालय अभिलेख के रूप में सुरक्षित रख सकेंगे| सरपंच से वंशावली प्राप्त हो जाने पर पंचायत सचिव एक प्रतिपर अपना हस्ताक्षर कर दूसरी प्रति में आवेदक का हस्ताक्षर प्राप्त कर उसे सौंप देंगे|दूसरी पट्टी के आधार पर पारिवारिक पंजी में उसका पूर्ण विवरण अंकित करेंगे दूसरे प्रति तथा मूल आवेदन को ग्राम पंचायत कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा

स्थानीय निवास के लिए यह सभी जरूरी प्रमाण पत्र:-

  • जिस व्यक्ति को वंशावली की आवश्यकता है उससे संबंधित ग्राम पंचायत के किसी गांव या स्थानीय निवास होना आवश्यक है| स्थानीय निवासी कोइनमें एक प्रमाण पत्र जरूरी है ग्राम पंचायत कार्यालय में पंचायत सचिव द्वारासंधारित्र पारिवारिक पंजी में उसे व्यक्ति के परिवार का विवरण पूर्वज के जमीन का खतियान वसीयत पर्चा | आधार कार्ड दिन में आवेदक का पता दर्ज हो यदि अभ्यर्थी के पास जमीन नहीं हो तो ग्राम का वोटर लिस्ट जिसमें उनका और उनके परिवार का नाम सक्षम पदाधिकारी द्वारा पूर्व में निर्गत निवास प्रमाण पत्र मैट्रिक अथवा अन्य कक्षा का नामांकन पत्र होना चाहिए 
Banshavali Certificate Kaise Banaye- Overview 
Article Name Banshavali Certificate Kaise Banaye
Article Type Latest Update
Apply Mode Online + Offline
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वंशावली बनवाने के लिए कितना शुल्क देना होगा :-

  • वंशावली बनाने के लिए आवेदन के साथ ₹10 नगद पंचायत कार्यालय में देना होगा पंचायत सचिव इस शुल्क को युवाज में आवेदन को रसीद देंगे या अशोक राशि पंचायत निधि का हिस्सा बनेगी| पंचायत सचिव ऐसे हर आवेदन का विवरण को संधारित पंजी में दर्ज करेंगे दोबारा वंशावली निर्धारित करने के लिए आवेदक को पंचायत सचिव के पास ₹100 का शुल्क जमा करना होगा| 

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Banshavali Certificate Kaise Banaye

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